हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होने पर कटेगा 5000 का चालान, हो जाइए सावधान

लखनऊ, एक अक्टूबर से जिन व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी होगी। उन वाहनों का पांच हजार रुपये का चालान कटेगा।

व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने की अंतिम समय सीमा शासन से 30 सितंबर निर्धारित थी। बावजूद इसके लोग वाहनों में इसे लगवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जनपद में उदासीनता का आलम यह है कि अभी तक महज 20 हजार व्यावसायिक वाहनों में ही एचएसआरपी लगी हुई है। जबकि जिले में पंजीकृत निजी व व्यावसायिक सभी 7,68,550 वाहनों के सापेक्ष एक लाख वाहनों में ही एचएसआरपी लगी है।

मंडल में पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगनी है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस संबंध में पूर्व नें ही निर्देश जारी किए थे। बीते दिसंबर में भी परिवहन विभाग ने एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट) को अनिवार्य किया था। बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के काम भी बंद कर दिए गए। बड़ी संख्या में आवेदन के चलते एचएसआरपी की दलाली भी बढ़ गई। मजबूरी का फायदा उठा चौगुने दाम पर नई नंबर प्लेट लगाइ गई। एचएसआरपी लगवाने के लिए छह महीनें पहले भी वाहनों के लिए टाइम लाइन तय की गई थी। कोरोना के चलते बनी परिस्थितियों को देखते हुए अब इस समय सीमा को आगे बढ़ाया गया है। सबसे पहले दिल्ली में पंजीकृत सभी निजी वाहन व प्रदेश में पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहनों को 30 सिंतबर 2021 तक का समय निर्धारित किया गया था।

एचएसआरपी लगवाने का अभी है समय

– सभी निजी वाहन जिनके नंबर के अंत में 0,1 है वह 15 नवंबर 2021 तक

– अंत में 2,3 अंक वाले वाहन – 15 फरवरी 2022

– अंत में 4, 5 अंक वाले वाहन – 15 मई 2022

– अंत में 6,7 अंक वाले वाहन – 15 अगस्त 2022

– अंत में 8, 9 अंक वाले वाहन – 15 नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने का समय दिया गया है।

अप्रैल 2019 के बाद से सभी कामर्शियल व निजी वाहनों में एचएसआरपी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस समय अवधि के बाद से शोरूम से निकलने वाली सभी नई गाड़ियों में एजेंसी द्वारा ही एचएसआरपी वाहनों में लगाकर दी जा रही है।

Related Posts