नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसकी हत्या के आरोपी को 128 दिन बाद मिली फांसी की सज़ा

बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरोरा में बीते 25 फरवरी को मासूम की रेप के बाद हत्या के आरोपी को आज पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. बच्ची खेत में अपने माता-पिता के साथ काम कर रही थी, इसी दौरान वह हरेंद्र के घर पानी पीने के लिए चली गई. जिसके बाद हरेंद्र ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया और फिर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया. यही नहीं शव को अपने ही घर में गड्ढा खोदकर दफना दिया था।

मृतका के परिजनों ने 28 फरवरी को पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने 3 मार्च को आरोपी हरेंद्र को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की।जिसके बाद हरेंद्र ने बताया कि मृतका के शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया है. पुलिस ने मिट्टी हटाकर शव को बरामद किया।

पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. आज कोर्ट ने 128 दिन के अंदर ही ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा सुनाई है. एसएसपी के आदेश पर सीओ डिबाई वंदना शर्मा ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही की और कोर्ट में स्पेशल पैरवी भी की, जिसके बाद आज फांसी की सजा सुनाई गई है।

पूरे मामले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस के अथक कार्यवाही के बाद आज फैसला सुनाया गया है. 128 दिन के अंदर आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और बेहद ऐतिहासिक फैसला है. इस फैसले के बाद समाज में रह रहे कुछ दुराचारी लोगों में भय का माहौल पैदा होगा, जिससे समाज में महिला व बहन बेटियां खुलकर अपनी जिंदगी जी सकेगी।

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