आरबीआई ने RBL बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर तगड़े जुर्माने के साथ बजाज फाइनेंस पर भी लगाई पेनल्टी

नई दिल्ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बजाज फाइनेंस पर मौद्रिक पेनल्टी लगाई है. बजाज फाइनेंस लिमिटेड पुणे (महाराष्ट्र) पर 8.50 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया है.

आरबीआई ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ‘रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों 2016 के तहत एनबीएफसी में धोखाधड़ी की मॉनिटरिंग’ का अनुपालन ना करने की वजह से बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर ये जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत आने वाले सेक्शन 58 G के सब सेक्शन 1 के क्लॉज (बी) के तहत ये शक्ति आरबीआई के पास है कि वो वित्तीय पेनल्टी लगा सकता है.

हालांकि यहां ये जानना जरूरी है कि रेगुलेटरी अनुपालन में कमियों पर ये वित्तीय दंड लगाया गया है और आरबीआई का उद्देश्य कंपनी के अपने ग्राहकों के साथ किसी भी ट्रांजेक्शव या समझौते पर फैसला सुनाने का नहीं है. ये आदेश बीती 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था.

28 सितंबर को ही जारी किए गए एक अन्य आदेश में भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक लिमिटेड पर 64 लाख रुपये की भारीभरकम पेनल्टी लगाई है. आरबीआई के दिशानिर्देशों के पालन ना करने के कारण निजी सेक्टर के इस पॉपुलर बैंक पर ये मॉनिटरी पेनल्टी लगाई गई है. 2015 के प्राइवेट सेक्टर बैंक के शेयरों के अधिग्रहण और वोटिंग राइट्स के पूर्व मंजूरी से जुड़े आरबीआई के गाइडलाइंस के उल्लंघन के कारण देश के केंद्रीय बैंक ने ये वित्तीय जुर्माना आरबीएल बैंक पर लगाया है.

यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को मिली हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लगाया गया है.

3 अक्टूबर 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के एक बड़े बैंक 1 करोड़ रुपये की मॉनिटरी पेनल्टी लगाई है. यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है. आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ये पेनल्टी इसलिए लगाई है क्योंकि बैंक ने ‘लोन एंड एडवांसेज – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किया है.

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