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चूहे को मारने पर व्यक्ति को रहना पड़ा 10 घंटे पुलिस हिरासत, लगा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कानून

बदायूँ, उत्तर प्रदेश के बदायूं (Budaun) में चूहे (Rat) को पानी में डुबोकर मारने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 घंटे पुलिस हिरासत में बिताना पड़ा. आरोपी की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है. वहीं पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है. हालांकि, सर्किल अधिकारी आलोक मिश्रा ने कहा कि मामले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention Cruelty Animals Act) लागू नहीं होता, क्योंकि चूहे जानवरों की श्रेणी में नहीं आते हैं. सर्किल अधिकारी ने कहा, हमने मामले में कानूनी राय मांगी है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

आगे अधिकारी ने कहा कि पशु कार्यकर्ता विकेंद्र शर्मा ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी. विकेंद्र ने अपनी शिकायत में कहा, मैंने देखा कि आरोपी चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर और उसे नाली के पानी में डुबो कर उसे प्रताड़ित कर रहा था. आरोपी मनोज कुमार ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि वह इस हरकत को दोहराएगा. शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने चूहे को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया.

जांच के लिए शिकायतकर्ता ने खुद दिए 225 रुपये
दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने मृत चूहे को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए पशु चिकित्सालय भेज दिया, लेकिन पशु चिकित्सा अस्पताल के कर्मचारियों ने शव परीक्षण करने से इनकार कर दिया. इसके बाद मृत चूहे को बदायूं से लगभग 60 किलोमीटर दूर बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) भेजा गया. एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि आईवीआरआई के अधिकारियों ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि मृत चूहे की जांच के लिए शिकायतकर्ता ने खुद 225 रुपये का भुगतान किया है.

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