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उत्तर प्रदेश में शादियों में अब बिना order के नहीं बजेगा बैंड और ना ही होगी DJ पर थिरकन

लखनऊ, कोई भी शादी तबी तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक उसमे धूम धड़ाके के साथ बैंड बाजा ना हो। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी में बैंड बाजे के साथ साथ धूम धूम धड़ाका भी हो।

लेकिन अब शादियों में बैंड बाजे के साथ बारात नहीं निकल सकेगी। बता दें कि बैंड बाजे, तेज आवाज वाला डीजे संगीत पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद योगी सरकार ने लाउडस्पीकरों और उच्च डेसिबल ध्वनियों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि हाई डेसीबल साउंड के साथ शादियों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पुलिस शिकंजा कर रही है।

लेकिन अब शादियों में बैंड बाजे के साथ बारात नहीं निकल सकेगी। बता दें कि बैंड बाजे, तेज आवाज वाला डीजे संगीत पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद योगी सरकार ने लाउडस्पीकरों और उच्च डेसिबल ध्वनियों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि हाई डेसीबल साउंड के साथ शादियों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पुलिस शिकंजा कर रही है।

शादियों में हाई डेसीबल म्यूजिक के लिए लोगों को हफ्तों तक भटकना पड़ रहा है। ऐसे में तेज आवाज डांस करने वालों का सपना भी अधूरा रह गया। इसके अलावा पुलिस अफसरों से भी मिलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं इस मामले पर पुलिस अफसरों का कहना है कि हाई डेसीबल म्यूजिक के अलावा भी उनके पास कई जरूरी काम हैं।

बता दें कि तेज आवाज के संगीत के लिए यूपी पुलिस ने नियम-कायदे तय कर रखे हैं। गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, पार्क औऱ कम्युनिटी हॉल में भी इस तरह के तेज आवाज वाले संगीत पर पाबंदी है। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने से लेकर जेल तक का प्रावधान है।

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