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क्या आपने अभी नहीं लगवाई है High-security registration plate? लग सकता है 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना

नई दिल्ली, नया साल आने जा रहा है और ऐसे में कुछ रूल्स भी लागू होंगे। वहीं, जो रूल पहले से जारी हैं, अब उन्हें और मजबूती से लागू कराया जाएगा। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासतक जो हमारे व्यक्तिगत वित्त को प्रभावित कर सकती हैं।

नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का मतलब बहुत सारे बदलाव भी हैं जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से झेलने पड़ सकते हैं। इसमें ही High-security registration plates का भी मामला है।

मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, HSRP और रंग-कोडित स्टिकर सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हैं। नियमों के मुताबिक, HSRP और कलर-कोडेड स्टिकर के बिना पकड़े गए किसी भी वाहन पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

दोपहिया वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत 365 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये से लेकर 1,100 रुपये तक निर्धारित की गई है। कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2022 है।

दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों को लेकर पहले ही सख्त कार्रवाई कर चुकी है और नए साल से यह और बढ़ने वाली है। वहीं, नए साल के जश्न को देखते हुए पुलिस ने पहरा काफी बढ़ा दिया है तो ऐसे में सभी नियमों का पालन करें।

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