



कानपुर, पंजाब नेशनल बैंक की रतनलाल नगर शाखा में बर्रा निवासी 75 वर्षीय राजेन्द्र सिंह के खाते में पड़े तीन लाख रुपये का सावधि जमा की जगह पांच वर्ष का बीमा करा दिया गया। धोखाधड़ी की जानकारी होने पर उन्होंने बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारियों से नाराजगी जताई। दोनों अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने जिलाधिकारी विशाख जी से शिकायत की। उन्होंने पुलिस को जांच दी तो बैंक और बीमा अधिकारियों से पूछताछ शुरू हुई।
437, ईडब्ल्यूएस केडीए मार्केट बर्रा तीन निवासी राजेंद्र सिंह के मुताबिक उन्होंने तीन लाख रुपये एकत्र बचाकर रखे थे। 25 सितंबर 2022 को वह बैंक शाखा गए और शाखा प्रबंधक से उसकी एफडी के लिए कहा लेकिन शाखा प्रबंधक ने उस राशि का पीएनबी मेट लाइफ में बीमा करा दिया। घर के पते पर बीमा के कागजात आए तो उन्होंने धोखे की जानकारी हुई। वह बैंक शाखा पहुंचे तो यह कहकर लौटा दिया कि बैंक कुछ नहीं कर सकता।
वह सिविल लाइंस स्थित बीमा कंपनी के आफिस पहुंचे तो बताया गया कि 50 हजार रुपये कट जाएंगे। बाकी रकम बचाने के लिए उन्होंने ढाई लाख ही वापस करने की बात कही तो बीमा कंपनी के स्टाफ ने कहा कि डेढ़ लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा।
राजेंद्र सिंह के मुताबिक, जब वह उस पर भी राजी हो गए तो कोई धन वापस न होने की बात कही गई। उन्हें यह कह कर लौटा दिया कि तीन-तीन लाख की किस्तें हर साल जमा करें वरना पालिसी लैप्स हो जाएगी।
राजेन्द्र सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत की। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने जांच शुरू की। रतनलाल चौकी प्रभारी शुभम सिंह ने राजेन्द्र सिंह के साथ बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ कर दी है। राजेन्द्र सिंह के मुताबिक उनके रुपये न मिले तो वह मुख्यमंत्री से भी शिकायत करेंगे।
गलत तरीके से बीमा पॉलिसी देने के एक-दो मामले नहीं हैं। हर शाखा में कहीं 10 तो कहीं 15 मामले हैं। दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित होने के बाद लोगों ने पुलिस, प्रशासन तक पहुंचना शुरू किया है। इसलिए मामले खुलकर आ रहे हैं।
पिछले दिनों एक मामला चकेरी थाने में दर्ज हुआ था। पनकी गंगागंज के वंशलाल गुप्ता के मामले को जागरण ने प्रकाशित किया तो उनके खाते में धन वापस आ गया। उनके अलावा पनकी के ज्ञान सिंह, लक्ष्मीपुरवा के कल्लू, नवाबगंज की गिरजा मिश्रा भी शिकायत कर चुकी हैं लेकिन अभी उनकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है।
रतनलाल नगर चौकी प्रभारी शुभम सिंह ने बताया कि राजेंद्र सिंह की शिकायत जांच के लिए आई है। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा ने बताया कि यह पूरी तरह धोखाधड़ी का मामला है। इस मामले में धारा 420 में थाने में रिपोर्ट लिखाई जानी चाहिए। यह गैर जमानती अपराध है और इसमें कम से कम सात साल की सजा है।
पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख व उप महाप्रबंधक श्याम सुंदर ने बताया कि इस मामले में एक चीफ मैनेजर को लगाया है। वह राजेन्द्र सिंह से मिलेंगे। ब्रांच में बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि मानक का पालन हुआ है या नहीं। गलत तरीके से इसे दिया होगा तो पूरा धन लौटाएंगे।
बैंकिंग लोकपाल से ऐसे करें शिकायत
ऐसे मामलों की शिकायत बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट www.rbi.org.in पर शिकायत के विकल्प पर जाकर बैंक चुनें। इसके बाद फाइल योर कंप्लेंट के बिंदु पर शिकायत करें।