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4.23 करोड़ रुपये लौटाएंगे फ्रंट रेटिंग मामले के 14 प्रतिबंधित लोग, सेबी ने दिया आदेश

नई दिल्ली, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फ्रंट रनिंग मामले में 14 लोगों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर चार साल का प्रतिबंध लगाया है। इन पर 70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से कुछ लोग रिलायंस सिक्योरिटीज के डीलर रह चुके हैं।

सेबी ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि जुर्माने की रकम 45 दिन के अंदर भरना होगा। इसके साथ ही इन सभी को अवैध तरीके से कमाए गए फायदे की 4.23 करोड़ रुपये की रकम भी 12% ब्याज के साथ लौटानी होगी।

136 पेज के आदेश में सेबी ने कहा, यह सभी एक गिरोह बनाकर फ्रंट रनिंग का काम करते थे। अगस्त, 2020 में इस मामले में अंतरिम आदेश पारित किया गया था। इस तरह के फ्रंट-रनिंग से कमाए गए 4.49 करोड़ के अवैध लाभ को जमा करने का निर्देश दिया गया था।

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