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आसाराम को उम्रकैद: IPC की 6 धाराओं में दोषी करार, 50 हजार जुर्माना भी लगा

गांधी नगर, रेप केस में दोषी करार दिए गए आसाराम को कोर्ट ने सजा सुना दी है. दुष्कर्म मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

आसाराम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. उसे इससे पहले भी आसाराम को बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिस मामले में वो जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है. आसाराम को इससे पहले साल 2018 में दोषी ठहराया गया था.

ताजा मामला गुजरात से जुड़ा हुआ है. गुजरात के सूरत की एक लड़की ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि साल 2001 में आसाराम ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया. साल 2013 में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार किया. इसके बाद से ही आसाराम जेल की सजा काट रहा है. अब दूसरे मामले में भी सजा मिलने के बाद आसाराम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

आसाराम को सजा के एलान के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.सी. कोड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि आसाराम को 374, 377 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पीड़िता को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने के लिए भी कहा गया है. इससे पहले वकील की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि आसाराम जोधपुर में ऐसे ही एक अन्य मामले में दोषी है. इसीलिए वो एक आदतन अपराधी है. जिसे सख्त से सख्त सजा का एलान किया जाना चाहिए.

बाकी आरोपी हुए बरी
सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई. जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था. कोर्ट ने इसी मामले में सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

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