



नई दिल्ली, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत छोटे आयकरदाताओं को मामूली टैक्स राहत की पेशकश की है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले भी जीरो टैक्स का फायदा ले सकेंगे।
टैक्सपेयर्स को यह राहत फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एक अप्रैल से मिलेगी। दरअसल, इसके लिए किसी स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यह मामूली राहत सिर्फ उनके लिए है जिनकी आय 7 लाख रुपये से थोड़ी बहुत अधिक है।
आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी करदाता की कुल इनकम सिर्फ सौ रुपये अधिक है (यानी 7,00,100 रुपये) तो उसको इसके लिए 25010 रुपए ही देने होते हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत सरकार ने ऐसे ही टैक्सपेयर्स को मामूली राहत दी है, जिनकी आय इनकम टैक्स फ्री आय की सीमा से थोड़ी बहुत ज्यादा है। मालूम हो कि सरकार ने बजट 2023 के दौरान 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। अब जो लोग थोड़ी बहुत इनकम ज्यादा होने पर अधिक टैक्स चुकाते थे, उनको इस फैसले के तहत राहत देने का काम किया गया है।
दरअसल, लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए वित्त विधेयक 2023 पेश किया। शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 को 45 से अधिक संशोधनों के साथ पारित किया गया है। यह संसद में अनुदान की मांग पारित होने के एक दिन बाद आया है। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक 2023 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत करदाताओं को मामूली राहत देने का प्रस्ताव किया गया है।
दरअसल, लोकसभा ने शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सरकार द्वारा लाये गये संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले गुरुवार को लोकसभा ने 2023-24 के लिए लगभग 45 लाख करोड़ रुपये के व्यय को अधिकृत करने वाली अनुदान मांगों को पारित कर दिया। अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों इस दौरान जमकर विरोध-प्रदर्शन किया।