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प्लेन और ट्रेन के बाथरूम में स्मोकिंग करना पड़ सकता है भारी, जुर्माने के साथ हो सकती है 2 साल की जेल

जयपुर, राजस्थान के रहने वाले प्रवीण कुमार को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवीण फ्लाइट से अहमदाबाद से बेंगलुरु जा रहे थे। उन पर फ्लाइट में बीड़ी पीने का आरोप था।प्रवीण ने कहा कि वह पहली बार प्लेन में बैठे थे।

ट्रेन में अक्सर स्मोकिंग करते हैं। प्लेन में भी ऐसा कर सकते हैं यही सोचकर उन्होंने टॉयलेट में बीड़ी पी। इस मामले में KIA के एक अधिकारी ने बताया कि प्लेन में बैठने से पहले हर पैसेंजर का सिक्योरिटी चेक होता है। उस दौरान सिगरेट या बीड़ी का पता न लगा पाना भी एक बड़ी गलती है।

स्मोकिंग को लेकर फ्लाइट में क्या नियम हैं?

इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 की धारा 25 में लिखा है कि फ्लाइट में स्मोकिंग करने पर पूरी तरह से रोक है। विमान में पायलट, क्रू मेंबर्स और यात्री स्मोकिंग नहीं कर सकते। आपको फ्लाइट से उतारा जा सकता है। आपको जेल भी हो सकती है। जुर्माना भी लग सकता है।

ट्रेन में कोई भी सामान लेकर चलने की परमिशन रेलवे देता है लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें बैन किया गया है। रेलवे एक्ट की धारा 167 के तहत ट्रेनों में स्मोकिंग करना जुर्म है। किसी अन्य यात्री के मना करने पर या आपत्ति जताने के बाद डिब्बे में स्मोकिंग करते पाए जाने पर 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग को लेकर क्या नियम हैं?

सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रॉडक्ट्स एक्ट यानी COTPA की धारा-4 में पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग पर रोक लगाई गई है। पब्लिक प्लेसेस जैसे होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एवं सरकारी कार्यालयों पर स्मोकिंग करना प्रतिबंधित है।

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