



नई दिल्ली, कार्ड एक्सपायर हो जाने के बाद भी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने ग्राहक को बिल भेज दिया था। अब इस मामले में दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने SBI कार्ड्स पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
नई दिल्ली उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी को निर्देश दिया है कि वह ग्राहक को सेवा में खामी के लिए भुगतान करे।
दरअसल, ग्राहक ने शिकायत में कहा था कि क्रेडिट कार्ड की मियाद खत्म हो जाने के बाद भी उन्हें बिल भेजा गया और शुल्क न देने पर उन्हें प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया। इस वजह से ग्राहक का सिबिल स्कोर भी खराब हुआ। इस पर उपभोक्ता मंच ने कहा कि सिबिल सिस्टम में शिकायतकर्ता का नाम डाले जाने से दूसरे बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड जारी करने का उनका आवेदन खारिज कर दिया।
मोनिका ए श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले उपभोक्ता मंच ने कहा कि शिकायतकर्ता को सेवा देने में नाकाम रहने और क्रेडिट रेटिंग खराब होने से हुए नुकसान की भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी। इसीलिए SBI कार्ड्स को दो महीने के भीतर दो लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा गया है।