लखीमपुर खीरी कांड के सभी आरोपियों की ज़मानत याचिका ख़ारिज, क्या जेल भेजे जायेंगे सभी?

लखीमपुर खीरी, महीने की शुरुआत में हुई हिंसा के मामले में आरोपी अंकित दास समेत तीन आरोपियों को झटका लगा है। तिकुनिया मर्डर केस में लखीमपुर खीरी की सीजेएम कोर्ट ने अंकित दास, लतीफ और शेखर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

इस मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को भी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

रविवार सुबह दस बजे तक अंकित दास समेत तीनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में कल सुबह ही तीनों को ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। तीनों आरोपियों को तीन दिनों तक की पुलिस कस्टडी रिमांड दी गई थी, जिस दौरान सबसे एसआईटी की टीम ने पूछताछ की।

लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) कर रही है। एसआईटी ने इस मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू और अंकित दास को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। एसआईटी की एक टीम 15 अक्टूबर को भी अंकित दास और लतीफ उर्फ काले को लेकर लखनऊ गई थी।

एसआईटी की टीम अंकित दास और लतीफ को लेकर लखनऊ के हुसैनगंज स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट पर पहुंची। अंकित दास के इस फ्लैट से एसआईटी ने दो हथियार बरामद किए थे। अब लखीमपुर पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के बेटे अंकित के हथियार जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं।

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