स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में विभव कुमार को दिया कोर्ट ने झटका, जमानत अर्जी हुई खारिज

नई दिल्ली, स्वाति मालीवाल केस में बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में सोमवार को केजरीवाल के PA बिभव कुमार की कोर्ट में सुनवाई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, उसके कुछ देर बाद ही कोर्ट रूम के अंदर एक महिला कांस्टेबल बहुत ज्यादा गर्मी के कारण बेहोश हो गई और सुनवाई कुछ देर के लिए रोक दी गई थी। वहीं जैसे ही सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो स्वाति मालीवाल रोने लगी थीं।

जब कोर्ट रूम 119 नंबर में सीएम आवास का वीडियो दिखाया गया तो स्वाति अपने आप पर काबू नहीं रख पाईं और रोने लगीं। बिभव के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि स्वाति मालीवाल का सीएम आवास में आने अतिक्रमण था। दलील में FIR की आईपीसी की धारा 308 पर सवाल उठाए हैं।

इस दौरान मौके पर स्वाति भी कोर्ट में मौजूद रहीं। बिभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। न ही बिभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं।

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