सहयोगी की नाबालिग बेटी से यौन उत्पीड़न के दोषी सेना के जवान का हुआ कोर्ट-मार्शल

नई दिल्ली, सेना के अपने एक जवान का कोर्ट-मार्शल करते हुए उसकी नौकरी से बर्खास्तगी और पांच साल की जेल की सजा की सिफारिश की है। इस जवान को अपनी सहयोगी की नाबालिग बेटी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया है, जिसके बाद उनको सजा की सिफारिश की गई है।

इस जवान पर बीते साल सितंबर में सेना के ही अपने एक साथी की 11 साल की बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई और जवान को दोषी पाए जाते हुए कोर्ट मार्शल किया गया।

ये जवान सिख रेजिमेंट का है और राजस्थान के रेगिस्तानी सेक्टर में तैनात है। बीते साल सितंबर के इस मामले को लेकर 16 रैपिड कमांडरों ने कोर्ट-मार्शल बुलाई थी। करीब एक साल के भीतर मामले को पूरा करते हुए सजा दे दी गई।

अभियोजन पक्ष के वकील अक्षित आनंद ने दोषी जवान को कड़ी सजा की मांग की थी। सेना की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, जनरल कोर्ट मार्शल ने यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम की धारा 10 के तहत सैनिक के रैंक में कटौती, 5 साल के कठोर कारावास और सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी है।

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