पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ी, 31 मार्च 2022 तक करा सकते हैं लिंक

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए एक बार पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने की समय सीमा आगे बढ़ा दी है. इससे पहले इन्हें आपस में लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी।

केंद्र सरकार ने देश के दो सबसे जरूरी दस्तावेजों आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस लिंक कराने की लास्ट डेट को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है. इसकी डेडलाइन छह महीने तक बढ़ाई गई है. अब आप 31 मार्च 2022 तक इन दोनों अहम डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करवा सकते हैं. इससे पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रही थी।

इसकी डेडलाइन बढ़ाने के साथ ही आयकर कानून के तहत जुर्माना प्रक्रिया पूरी करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर भी 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने बेनामी संपत्तियों के लेनदेन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की आखिरी तारिख भी बढ़ा दी गई है. हालांकि किसी भी असुविधा से बचने के लिए जल्द से जल्द इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करवा लेना चाहिए।

पैन कार्ड की जरूरत बैंक खाता खुलवाने, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शंस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में पड़ती है. अगर आपने 31 मार्च 2022 तक भी इसे आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो 50,000 या अधिक के बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर निवेशकों को 10,000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है. यही नहीं अगर ये दोनों आपस में लिंक नहीं हैं तो बैंक द्वारा डबल टीडीएस काटा जा सकता है।

अगर अभीतक आपने अपने Pan को Aadhar से नहीं लिंक करया है तो आपको काफी परेशानियां हो सकती हैं. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA तहत आपका पैन आधार से नहीं लिंक होने पर आपके पैन कार्ड को इनवैलिड माना जाएगा. इसके अलावा लिंक नहीं होने पर आप अपना ITR फाइल भी नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है. अगर आप इनसब परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो तुरंत अपने पैन को आधार से लिंक करें।

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