लखनऊ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने भारतीय स्टांप (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश-2023 को मंजूरी दे दी है। उनकी मंजूरी के बाद प्रदेश में खून के रिश्ते को छोड़कर पावर ऑफ एटार्नी से रजिस्ट्री कराने पर रोक लग गई है।
नोएडा और गाजियाबाद के आसपास पावर ऑफ एटार्नी के सहारे संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने का बड़ा खेल चल रहा था। राज्य सरकार को इससे राजस्व का नुकसान हो रहा था। राज्य कैबिनेट ने इस पर रोक लगाने के लिए भारतीय स्टांप (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश-2023 को पास करते हुए राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे जारी कर दिया गया है।
करोड़ों रुपये के स्टांप को 100 रुपये के स्टांप पर पावर ऑफ अटार्नी लेकर बेचने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था। योगी सरकार ने पिछले दिनों इसे खत्म करने के लिए संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दी थी। इसमें खून के रिश्तों को छोड़कर बाहरी व्यक्तियों को पावर ऑफ अटार्नी वाली संपत्तियों पर अब सर्किल रेट का सात फीसदी स्टांप शुल्क देना होगा। फिलहाल संपत्ति की देखरेख के लिए की गई पावर ऑफ अटार्नी को स्टांप शुल्क से बाहर रखा गया है।
बड़े शहरों से लेकर गांवों तक पावर ऑफ अटार्नी के सहारे संपत्तियों की खरीद-फरोख्त का बड़ा धंधा चल रहा है। खासकर बिल्डर और प्रापर्टी डीलर इसके सहारे करोड़ों के स्टांप शुल्क की चोरी कर रहे हैं। इससे जहां सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं किसानों और शहर के गरीबों का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं पावर ऑफ अटार्नी पर जमीन बेचने का अधिकार देने से उनके पास आयकर की नोटिसें आ रही हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही अकेले दो लाख से ज्यादा पावर आफ अटार्नी पकड़ में आई थी। इसकी आड़ में किसानों के साथ धोखा किया गया। किसानों को जमीन का भुगतान किया, लेकिन रजिस्ट्री के बजाय उनके साथ पावर ऑफ अटार्नी की गई। इसके बाद उस जमीन को टुकड़ों में बेचकर तीन गुना मुनाफा कमाया गया और रजिस्ट्री सीधे किसान से करा दी गई।
उन्होंने बताया कि इस खेल पर रोक लगाने के लिए अब खून के रिश्तों के बाहर प्रापर्टी बेचने की पावर ऑफ अटार्नी को रजिस्ट्री के समकक्ष माना जाएगा। इस आधार पर सात फीसदी स्टांप शुल्क लिया जाएगा।
परिवारिक सदस्यों पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री यानी बेटे का पुत्र और पुत्री, नाती, नातिन के बीच मुख्तारनामा के माध्यम से संपत्तियों का हस्तांतरण किया जा सकेगा। इसके लिए 5000 रुपये स्टांप शुल्क देय होगा।