गृह मंत्रालय तीनों आपराधिक कानूनों को 26 जनवरी से पहले अधिसूचित करने की तैयारी में है

नई दिल्ली, गृह मंत्रालय (एमएचए) 26 जनवरी से पहले तीनों नये आपराधिक कानून (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) को अधिसूचित करने की तैयारी में है।

सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय इन तीनों कानूनों के अधिसूचित होने के तुरंत बाद इन नये कानूनों के प्रति पुलिस अधिकारियों, जांचकर्ताओं और फोरेंसिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस दौरान उन 3,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो बाद में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नये कानून के बारे में प्रशिक्षण देंगे। सरकार न्याय पालिका और पुलिस विभाग सहित संबंधित अन्य विभागों के लोगों को 9 से 10 महीने में प्रशिक्षित करने के लक्ष्य पर काम कर रही है, जिससे जल्द से जल्द कानून को सरलता पूर्वक अमल में लाया जा सके।

गृह मंत्रालय का कहना है कि बीते शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक न्याय कानूनों से जुड़ी 12 संदर्भ पुस्तकों का विमोचन किया है। इन पुस्तकों में कानूनों में किए गए बदलावों को संक्षिप्त और सरल तरीके से स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है। ये पुस्तकें अब लोगों के लिए उपलब्ध हैं।

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