जानिए कब से लागू होगा “एक देश एक चुनाव” क्या कहता है विधि आयोग

नई दिल्ली, एक देश-एक चुनाव को लेकर लगातार चर्चा जारी है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में इक मुद्दे पर कोई कदम उठा सकती है, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया।

अब भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने देश में एक देश-एक चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट लोगों के सामने रखा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या सब कहा।

बुधवार को हुई मीटिंग
राष्ट्रीय विधि आयोग (लॉ कमीशन ऑफ इंडिया) ने बुधवार को अपने सदस्यों के साथ एक देश एक चुनाव समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी। बैठक में एक देश-एक चुनाव के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन दो अन्य मामलों पर सहमति जताई गई है। इनमें POCSO और ऑनलाइन FIR की रिपोर्ट को लेकर सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है।

एक देश-एक चुनाव पर अपडेट
भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि अभी हमनेवन नेशन-वन इलेक्शन की रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। न ही कोई संभावित तिथि दी है। वन नेशन, वन इलेक्शन पर और काम होना है और अभी हम रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में POCSO और ऑनलाइन FIR की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और कानून मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी गई है।

क्या है एक देश एक चुनाव?
एक देश एक चुनाव का मतलब है पूरे देश में एक साथ ही लोक सभा और विधानसभा के चुनाव को आयोजित करना। इसका मकसद है की लोगों को बार बार वोट करने से मुक्ति डेकर एक बार ही वोट करवाना। यानी की लोग एक ही एक ही दिन और एक ही स्थान पर अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक दोनों को ही चुनने के लिए बारी बारी से वोट करेंगे।

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