राशनकार्ड आवेदन के लिए नए दिशा निर्देश जारी, छह दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवा सकते हैं

नई दिल्ली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड आवेदन करने, उनमें संशोधन या निरस्तीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस बाबत प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने आयुक्त खाद्य रसद एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

नई प्रक्रिया में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जन सेवा केंद्र से किए जा सकेंगे। सभी संशोधन भी ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। पूर्ति निरीक्षक दो दिन के भीतर अपने लॉगिन से इन्हें ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी कर देंगे। सेक्स वर्कर को बिना उसकी पहचान उजागर किए प्राथमिकता पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। दिव्यांगों को भी प्राथमिकता पर कार्ड जारी होंगे। दिव्यांग आदि को अलग से दस्तावेज लगाने होंगे।

दस्तावेज
1. सही भरा हुआ आवेदन पत्र
2. परिवार के मुखिया समेत सभी सदस्यों के आधार की छाया प्रति
3. यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता न हो तो निवास संबंधी प्रमाणपत्र
4. तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र
5. परिवार के मुखिया की फोटो
6. मुखिया की बैंक पास बुक के पहले पेज की छायाप्रति

नई व्यवस्था में भी पात्र गृहस्थी राशन कार्डों में परिवार की मुखिया होगी। यदि उसकी आयु 18 से कम है तो परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य मुखिया माना जाएगा पर महिला के 18 साल के होते ही उसे मुखिया बनाया जाएगा।

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