नई दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय पूरे भारत में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मशहूर है. लोग इन स्कूलों को उनके उच्च शैक्षणिक मानकों, स्किल्ड शिक्षकों और बेहतरीन सुविधाओं के लिए जानते हैं.
यदि आप अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो आपको यह जानना होगा कि आवेदन करने के बाद एडमिशन का सेलेक्शन प्रोसेस क्या है. बच्चों का एडमिशन किस आधार पर मिलता है. आइए इन तमाम बातों को विस्तार से जानते हैं.
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होता है. जो छात्र केवी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस ग्रेड में जाना चाहते हैं. वर्ष 2024 के लिए केवीएस कक्षा 1 के एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं. कक्षा 2 से 12 (कक्षा 11 को छोड़कर) के लिए एडमिशन फॉर्म ऑफ़ लाइन उपलब्ध हैं. इसके लिए बारे में आप आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in के जरिए अधिक जानकारी भी हासिल कर सकते हैं.
केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए जो पैरेंट्स ने आवेदन किया है, उनका चयन केवीएस द्वारा एक ऑनलाइन लॉटरी और रैंकिंग कैटेगरी सिस्टम का इस्तेमाल करके किया जाता है. कक्षा 2 से 8 के लिए वर्ष 2024 में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्राथमिकता कैटेगरी सिस्टम और ऑफ़ लाइन लॉटरी सिस्टम पर आधारित होता है. इसके लिए कोई लिखित परीक्षा या एग्जाम नहीं देना होगा. केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म 2024-25 के साथ, माता-पिता और कक्षा 1 और उच्चतर के छात्रों को आवश्यक आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होते हैं.
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024-25 के लिए योग्य होने के लिए एक छात्र के माता-पिता को भारतीय नागरिक होना चाहिए.
वर्ष 2024-25 में केवीएस उन विदेशी नागरिकों के बच्चों से आवेदन स्वीकार करेगा, जो किसी भी कारण से भारत में रह रहे हैं.
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
कक्षा 1 के लिए जन्म रिकॉर्ड के तौर पर सक्षम निकाय द्वारा जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए.
कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए अंतिम भाग लेने वाले स्कूल द्वारा स्थानांतरण प्रमाणपत्र होना चाहिए.
सक्षम प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवारों (एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल/बीपीएल) को कैटेगरी प्रमाणपत्र जारी किया हुआ होना चाहिए.
बच्चे के माता-पिता में से किसी एक का माननीय संसद सदस्य/पीएसयू कर्मचारी/केवीएस कर्मचारी के साथ संबंध का प्रमाण (यदि लागू हो) होना चाहिए.
निवास प्रमाण
वर्दीधारी रक्षा कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए.
सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र या किसी अन्य सक्षम निकाय द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए.
पिछले सात वर्षों में किए गए तबादलों की संख्या दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाणपत्र, जिस पर नाम, पदनाम और पद अंकित हो, जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ होना चाहिए.