सेबी ने तीन अन्य समेत अनिल अम्बानी की कंपनी को धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए प्रतिभूति बाजार से किया बाहर,

मुम्बई, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (Reliance Home Finance Limited), उद्योगपति और तीन अन्य व्यक्तियों को कंपनी से संबंधित कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।

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तीन अन्य व्यक्ति अमित बापना, रवींद्र सुधाकर और पिंकेश आर शाह हैं. नियामक ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि इकाइयों को सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ, किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या किसी भी सार्वजनिक कंपनी के कार्यवाहक निदेशकों/प्रवर्तकों के साथ खुद को संबद्ध करने पर रोक लगा दी है, जो पूंजी जुटाने का इरादा रखते हैं. ये पाबंदी अगले आदेश तक के लिए है।

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वहीं पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एनएसई और उसके पूर्व प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण तथा अन्य पर जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना समूह परिचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक (एमडी) के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति में प्रतिभूति अनुबंध नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने रामकृष्ण पर तीन करोड़ रुपए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), नारायण और सुब्रमण्यन पर दो-दो करोड़ रुपए तथा वीआर नरसिम्हन पर छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही नियामक ने एनएसई को कोई भी नया उत्पाद पेश करने से छह महीने के लिए रोक दिया है. इसके अलावा रामकृष्ण और सुब्रमण्यन को तीन साल की अवधि के लिए किसी भी बाजार ढांचागत संस्थान या सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ के साथ जुड़ने को लेकर रोक लगाई गई है, जबकि नारायण के लिए ये पाबंदी दो साल के लिए है।

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इसके अलावा सेबी ने एनएसई को रामकृष्ण के अतिरिक्त अवकाश के बदले भुगतान किए गए 1.54 करोड़ रुपए और 2.83 करोड़ रुपए के बोनस (डेफर्ड बोनस) को जब्त करने का भी निर्देश दिया. नियामक ने ये कदम समूह के परिचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक (एमडी) के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति में प्रतिभूति अनुबंध नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया है।

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