मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, टेकओवर आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है. हाईकोर्ट ने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के टेकओवर का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. यूनिवर्सिटी के टेकओवर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी लेकिन फिलहाल उस पर स्टे रहेगा. मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी की यह जमीन उत्तर प्रदेश के रामपुर में है. सपा विधायक आजम खान और उनके परिवार सदस्य इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट की सोमवार को हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने यूनिवर्सिटी की तरफ से दायर याचिका का विरोध किया था. उनका कहना था कि शिक्षा के लिए जो जमीन दी गई थी, उसका दूसरी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है. मामले की अगली सुनवाई अगस्त में की जा सकती है।

 

दरअसल, समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट और एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली जौहर ट्रस्ट की. हाइकोर्ट ने 12.5 एकड़ छोड़कर बाकी 450 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया था।

 

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