अप्रैल 2022 से लागू होगी ह्वीकल स्क्रैपिंग पालिसी, एक लाख दस हजार वाहन होंगे कबाड़ की श्रेणी में

गोरखपुर, अपनी आयु पूरी कर चुके, नवीनीकरण व फिटनेस से वंचित, दुर्घटनाग्रस्त, दरवाजे पर खड़े व सड़कों पर धुआं फेंकते वाहन अब नहीं दिखेंगे। एक अप्रैल 2022 से लागू हो रही ह्वीकल स्क्रैपिंग पालिसी के तहत परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को कबाड़ घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है।

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इस तरह के वाहनों के मालिक स्क्रैप घोषित करने के लिए नेशनल सिंगल विंडो वेबसाइट www.ppe.nsws.gov.in/portal/scrappagepolicy पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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नई व्यवस्था के तहत सरकार ने वाहनों के नवीनीकरण का शुल्क भी बढ़ा दिया है। एक अप्रैल से बढ़ा हुआ शुल्क ही लगेगा। विलंब करने पर मोटरसाइकिल के लिए 300 तथा अन्य वाहनों के लिए 500 रुपये प्रति माह जुर्माना देना होगा। फिलहाल, जनपद के दस लाख 71 हजार वाहन पंजीकृत वाहनों में से करीब एक लाख दस हजार वाहन कबाड़ की श्रेणी में आ गए हैं। जिसमें लगभग 95994 मोटरसाइकिल और स्कूटर, 5 साइड कार वाली स्कूटर, 4396 मोपेड, 9 मोटरयुक्त साइकिल तथा 17334 मोटर कार शामिल हैं।

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इन वाहनों की निर्धारित आयु 15 वर्ष पूरी हो चुकी है। जिसमें से अधिकतर के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं हुआ है। कुछ सड़क पर प्रदूषण फैलाने के साथ दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं तो कुछ दरवाजे या दुकानों पर खड़े हैं। उम्र पूरी करने के बाद भी स्वामियों ने इन वाहनों का पुन: पंजीयन नहीं कराया है।

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दरअसल, अधिकतर वाहन स्वामी एक बार पंजीयन कराने के बाद वाहनों के नवीनीकरण और फिटनेस को भूल जाते हैं। गाड़ी जबतक चलती है ठीक, नहीं तो दरवाजे पर खड़ी कर देते हैं। दो पहिया, कार और स्कूल बस की आयु सीमा 15 वर्ष होती है। व्यावसायिक ट्रक और बसों की आयु 20 वर्ष होती है। उम्र पूरी होने के बाद वाहनों का दोबारा पंजीयन अनिवार्य है।

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रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया गया हो, फिटनेस प्रमाण पत्र न पाने वाले, आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी अन्य आपदा के कारण क्षतिग्रस्त यानों, किसी भी एजेन्सी से स्क्रैपिंग के लिए नीलामी में खरीदे गए यानों, अधिक समय तक खनन, राजमार्ग, बिजली, खेतों आदि में प्रयुक्त यानों, नीलाम/जब्त/छोड़ दिये गये यान। संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह के अनुसार वाहनों से संबंधित प्रारूप परिवहन विभाग के वेबसाइट uptransport.upsdc.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।

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नया नवीनीकरण शुल्क

दो पहिया के लिए एक हजार।

तीन पहिया के लिए साढ़े तीन हजार।

हल्के वाहनों के लिए साढ़े सात हजार।

मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए दस हजार।

भारी वाहनों के लिए साढ़े बाहर हजार।

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