नही मिलेगा अब नया सिम, सरकार ने जारी किए नये दिशा निर्देश, जानिए किन्हें और कैसे मिलेगा नया सिम

नई दिल्ली, मोबाइल फोन यूजर्स के लिए जरूरी खबर है। भारत सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इनके तहत अब कुछ कस्टमर्स के लिए नया मोबाइल कनेक्शन लेना और भी आसान हो गया है। लेकिन कुछ कस्टमर्स अब नया सिम नहीं ले सकेंगे।अब कस्टमर्स अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यही नहीं अब सिम कार्ड उनके घर तक आ जाएगा।

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सरकार के नियम के अनुसार अब कंपनी 18 साल से कम के कस्टमर्स को नया सिम नहीं बेच सकती है। वहीं, दूसरी तरफ 18 साल के ऊपर के कस्टमर अपने नए सिम के लिए आधार या डिजीलॉकर में स्टोर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरिफाई कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए एक आदेश जारी किया है। DoT का यह कदम 15 सितंबर 2021 को कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड टेलीकॉम रिफॉर्म्स का हिस्सा है।

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जारी किए गए नए आदेश के नियमों के अनुसार, यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन (New Mobile Connection) के लिए UIDAI की Aadhaar बेस्ड e-KYC सर्विस के माध्यम से सर्टिफिकेशन के लिए बस एक रुपये का भुगतान करना होगा।

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टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नए नियमों के मुताबिक अब कंपनी 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को सिम कार्ड नहीं बेच सकती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को भी नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर ऐसे शख्स को सिम बेची जाती है तो उस टेलीकॉम कंपनी को दोषी माना जाएगा, जिसने सिम बेचा है।

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सरकार ने प्रीपेड को पोस्टपेड में बदलने के लिए एक नया वन टाइम पासवर्ड (OTP) बेस्ड प्रोसेस का आदेश जारी किया है। सरकार ने नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए जुलाई 2019 में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में पहले ही संशोधन कर दिया था।

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अब नए नियम के तहत ग्राहक UIDAI बेस्ड वेरिफिकेशन के जरिए अपने घर पर ही सिम प्राप्त कर सकते हैं। DoT ने अपने आदेश में कहा है कि ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन एक ऐप/पोर्टल बेस्ड प्रोसेस के जरिए दिया जाएगा, जिसमें ग्राहक घर बैठे मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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