योगी सरकार 2.0 ने नया फरमान, शराब की सभी दुकानों को खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसी बीच योगी सरकार 2.0 ने नया फरमान जारी करते हुए यूपी में शराब की सभी दुकानों को खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। यूं समझ लीजिए कि शराब भी अब खाने के दायरे में, बिना खाद्य लाइसेंस के नहीं बिक पाएगी। प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से हुई सेकड़ों मौतों को संज्ञान लेकर सरकार ने यह कदम उठाया है।

बता दें कि अब प्रदेश में शराब की सभी दुकानों को खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होगा। सरकार ने देशी, अंग्रेजी और बीयर आदि पेय को भी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में लेते हुए अब इनसे संबंधित कंपनियों, वितरकों और दुकानदारों के लिए खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। शासन से आदेश आने के बाद फिरोजाबाद में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। खाद्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अबकारी से जुड़ीं सभी दुकानें, वितरक आदि के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य है और लाइसेंस न लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद सरकार ने अब जहरीली शराब बेचने वाले माफियाओं पर नकेल डालने की तैयारी कर ली है। अब खाद्य विभाग शराब और बीयर के सैंपल लेकर जांच करेगा और कमी मिलने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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